दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा को मिली मंजूरी, लेकिन नहीं लगेंगे मेले, झूले और फूड स्टॉल
By: Pinki Mon, 12 Oct 2020 10:45:16
दिल्ली में रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा के लिए मंजूरी मिल गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने त्योहारों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक जिला अधिकारी और डीसीपी संयुक्त निरीक्षण के बाद पूजा पंडाल और रामलीला के लिए मंजूरी देंगे। गाइडलाइंस रविवार देर शाम मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने जारी की है। हालाकि, पंडाल के पास मेले, झूले और फूड स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।
Fairs/Melas/Food-stalls (inside and outside the venues), Jhoolas/Rallies/Exhibitions/Processions will not be permitted during festivals till 31st October, 2020 in Delhi: Delhi Disaster Management Authority, Government of Delhi. #COVID19 pic.twitter.com/5VesHAn9nH
— ANI (@ANI) October 11, 2020
गाइडलाइंस में कही गई ये मुख्य बातें
- आयोजकों को पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करानी होगी। जिस पर नोडल अधिकारी नजर रखेंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी भी वीडियोग्राफी कराएंगे। अपने क्षेत्र के तमाम रामलीला स्थलों के बारे में जिलाधिकारी व डीसीपी रोजाना दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजेंगे कि सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है
- बगैर मास्क के जाने की इजाजत नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा
- आने और जाने के लिए आयोजक अलग-अलग गेट बनवाएंगे
- लोगों की मौजूदगी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 30 सितंबर को जारी किए गए आदेश का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि बंद जगह पर कुल क्षमता के 50% लोग ही उपस्थित रहेंगे। वहीं खुले स्थानों पर शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा
- कोई भी व्यक्ति पूजा पंडाल या त्योहार के लिए होने वाले आयोजन में खड़ा नहीं रहेगा और न ही जमीन पर बैठेगा। शारीरिक दूरी के नियमों के साथ केवल कुर्सी पर बैठने की इजाजत होगी। इसके लिए भी कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा
- अस्थायी टॉयलेट, बिजली, पानी, सैनिटाइजर और थर्मल स्कै¨नग की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। प्रत्येक दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला स्थल पर एक जिलाधिकारी व डीसीपी नोडल अधिकारी तैनात करेंगे
- आयोजकों द्वारा सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी
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